Bombay HC मुंबई:- बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को विजय मल्ल्या को चेतावनी दी कि अगर वह भारत नहीं लौटते हैं तो उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। मल्ल्या ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर) अधिनियम के तहत अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायाधीश गौतम अंखड़ की बेंच ने कहा कि मल्ल्या को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह भारत लौटने के लिए तैयार हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा, “आपको वापस आना होगा। अगर आप वापस नहीं आ सकते हैं तो हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं”।
मल्ल्या के वकील अमित देसाई ने तर्क दिया कि मल्ल्या की संपत्तियों को पहले ही जब्त कर लिया गया है इसलिए उन्हें भारत आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मल्ल्या ने अधिनियम को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की है लेकिन वह भारत नहीं आ रहे हैं।
मल्ल्या के खिलाफ आरोप
विजय मल्ल्या पर किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के ऋण की चुकौती नहीं करने और धन शोधन के आरोप हैं। उन्हें जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। मल्ल्या 2016 से यूके में रह रहे हैं और भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ रहे हैं।