SC Clarifies नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया में मध्यमिक एडमिट कार्ड को पास सर्टिफिकेट के साथ जमा करने की अनुमति दी है। यह निर्देश न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यमिक एडमिट कार्ड में जन्म और अभिभावकत्व की जानकारी होती है, इसलिए इसे पास सर्टिफिकेट के साथ जमा किया जा सकता है। यह निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दायर एक आवेदन पर दिया गया है, जिसमें मध्यमिक एडमिट कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यमिक एडमिट कार्ड को पास सर्टिफिकेट के साथ जमा करने से मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने में मदद मिलेगी। यह निर्देश पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पहले मध्यमिक एडमिट कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इसे पास सर्टिफिकेट के साथ जमा किया जा सकता है।