Holi leave /लखनऊ:-उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए 3 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत दिया गया है। इस दिन सरकारी कार्यालय बैंक और कोषागार बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन अनुभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा। लेकिन 3 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है जिससे कर्मचारियों को होली के त्योहार का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।
इस बीच 28 फरवरी को कार्य दिवस घोषित किया गया है जब सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। उन्होंने कहा है कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस अवकाश के दौरान चिड़ियाघर और अन्य सार्वजनिक स्थल भी बंद रहेंगे। चिड़ियाघर निदेशक संजय कुमार विश्वाल ने बताया है कि 2, 3 और 4 मार्च को चिड़ियाघर बंद रहेगा।उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि पेंशनभोगियों को भी होली से पहले पेंशन का भुगतान कर दिया जाए।