नोएडा (उत्तर प्रदेश):- ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए होटल और रेस्तरां के लिए फायर सेफ्टी नियमों को सख्त कर दिया है। अब किसी भी होटल या रेस्तरां को शराब परोसने के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर NOC लेना अनिवार्य होगा।
इस फैसले का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आग जैसी घटनाओं को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिना फायर NOC के चल रहे प्रतिष्ठानों पर अब कार्रवाई की जाएगी और उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
प्रशासन के अनुसार, यह नियम उन सभी जगहों पर लागू होगा जहां लोगों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को चेतावनी भी दी गई है।
अधिकारियों का कहना है कि हाल के समय में आग से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके।
इस नए नियम के बाद होटल और रेस्तरां संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा और जरूरी दस्तावेज पूरे करने होंगे। वहीं आम लोगों के लिए यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से राहत देने वाला माना जा रहा है।