जनवरी तक नोटिफाई हो जाएगा ITR फॉर्म, टैक्सपेयर्स के लिए लागू हो रहा नया अधिनियम

नई दिल्ली :- आयकर विभाग नए साल के पहले महीने यानी जनवरी तक आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई कर देगा। ये जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने दी है। उन्होंने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगा। अग्रवाल ने कहा, ” हम फॉर्म व नियम तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। हम जनवरी तक इन्हें लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि करदाताओं को अपनी प्रणाली के भीतर अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।”

 

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म को सरल रखना है ताकि अनुपालन आसान हो सके। आपको बता दें कि यह अधिनियम एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य नए कानून के तहत अनुपालन को आसान बनाने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को सरल रखना है। नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा।

12 अगस्त को पारित हुआ था अधिनियम

आयकर अधिनियम, 2025 संसद द्वारा 12 अगस्त को पारित किया गया था। आयकर अधिनियम के तहत लागू सभी विभिन्न फॉर्म, जैसे टीडीएस त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म और आईटीआर फॉर्म पर पुनः काम किया जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ सिस्टम्स, कर नीति प्रभाग के साथ मिलकर फॉर्म को करदाता-अनुकूल बनाने के लिए काम कर रहा है।

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