FSSAI orders नई दिल्ली:- फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फलों के रस, तैयार पेय, इलेक्ट्रोलाइट पेय और ऊर्जा पेय जैसे उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया है जो अपने ब्रांड नाम या उत्पाद नाम में “ओआरएस” शब्द का उपयोग कर रहे हैं एफएसएसएआई ने 19 नवंबर को जारी एक आदेश में कहा कि इन उत्पादों को बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाना चाहिए क्योंकि वे भ्रामक और धोखाधड़ी वाले हैं। एफएसएसएआई ने कहा कि ये उत्पाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूला के अनुसार नहीं हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
एफएसएसएआई ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन उत्पादों की जांच करें उन्हें बिक्री से हटाएं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियामक कार्रवाई करें। एफएसएसएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस उत्पाद जो दवाओं के रूप में वर्गीकृत हैं, इस आदेश के दायरे से बाहर है। इस आदेश का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक उत्पादों से बचाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। एफएसएसएआई ने कहा कि इन उत्पादों का उपयोग करने से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है खासकर बच्चों को।