SEBI board नई दिल्ली:- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) 17 दिसंबर को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक में म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर नियमों की व्यापक समीक्षा करने जा रहा है। इस समीक्षा का उद्देश्य इन नियमों को अधिक प्रासंगिक और कुशल बनाना है। सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्टॉक ब्रोकर नियम 30 साल पहले बनाए गए थे और अब उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। इस समीक्षा में म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव जैसे कि टोटल एक्सपेंस रेशियो (टीईआर) की स्पष्ट परिभाषा और ब्रोकरेज शुल्क पर सीमाएं शामिल हैं।
इसके अलावा सेबी ने स्टॉक ब्रोकर नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया जिसमें अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की परिभाषा शामिल है। सेबी का उद्देश्य इन नियमों को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना जिससे निवेशकों को लाभ हो। इस बैठक में एक उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा जिसने सेबी के भीतर संघर्ष-हित संरक्षण पर विचार किया है। पैनल ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें एक सुरक्षित और अनाम व्हिसलब्लोअर सिस्टम स्थापित करना महंगे उपहारों पर प्रतिबंध लगाना और एक मुख्य नैतिकता और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति शामिल है।