SC Hearing : सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: बिहार मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर चुनाव के दौरान ज्यादा आपत्ति नहीं उठाई गई

SC Hearing नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल के चुनावों के दौरान इस पर ज्यादा आपत्ति नहीं उठाई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि यह सवाल है कि क्या मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर चुनाव के दौरान आपत्ति उठाई गई थी या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए गए हैं जो कि गैर-संवैधानिक है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन यह सवाल है कि क्या इस प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर आपत्ति उठाने के लिए मतदाताओं को पर्याप्त अवसर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की है।

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