नई दिल्ली :- न्यायालय ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चलाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास पूरी तरह सुरक्षित है। यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत करता है। मतदाता सूची का सटीक और अद्यतन होना किसी भी चुनाव की विश्वसनीयता का आधार माना जाता है और इसी कारण यह पुनरीक्षण प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल हो सके और कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकारियों को घर घर जाकर सत्यापन करना होता है और लोगों को दस्तावेजों की जांच के बाद मतदाता सूची में जोड़ा या संशोधित किया जाता है। न्यायालय के इस रुख से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी स्तर पर इस संवैधानिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
चुनाव आयोग लंबे समय से विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। कई बार स्थानीय स्तर पर आने वाली बाधाएं प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं पर न्यायालय का यह फैसला आयोग की भूमिका और अधिकार को और मजबूत करता है। इससे अधिकारियों को बिना किसी दबाव के काम करने में सुविधा मिलेगी और मतदाता पहचान से संबंधित विभिन्न विसंगतियों को दूर करने में भी सहायता होगी।
लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मत देने का अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए यह फैसला उन लाखों नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो हर चुनाव में अपनी आवाज उठाने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं। न्यायालय का यह निर्णय न केवल प्रक्रिया की पवित्रता को सुरक्षित करता है बल्कि देश में निष्पक्ष चुनावों की नींव को और मजबूत बनाता है।