NCLAT rejects : एनसीएलएटी ने रिलायंस रियल्टी की याचिका खारिज की, जल्द पूरी करने का दिया आदेश

NCLAT rejects नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस रियल्टी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इंडिपेंडेंट टीवी की लिक्विडेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि लिक्विडेशन प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।

क्या है मामला?

रिलायंस रियल्टी ने इंडिपेंडेंट टीवी के लिक्विडेशन के दौरान अपनी बकाया राशि और संपत्ति की वसूली के लिए एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी। रिलायंस रियल्टी ने आरोप लगाया था कि इंडिपेंडेंट टीवी ने उनके परिसर का किराया नहीं दिया है और संपत्ति को हटाने की अनुमति नहीं दे रही है। हालांकिvएनसीएलएटी ने रिलायंस रियल्टी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि लिक्विडेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

एनसीएलएटी के आदेश

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि लिक्विडेटर को इंडिपेंडेंट टीवी की संपत्ति को हटाने और बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि रिलायंस रियल्टी को लिक्विडेटर और सफल बोलीदाता को परिसर में प्रवेश करने और संपत्ति को हटाने से नहीं रोकना चाहिए।

रिलायंस रियल्टी की दलील

रिलायंस रियल्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंडिपेंडेंट टीवी ने उनके परिसर का किराया नहीं दिया है और संपत्ति को हटाने की अनुमति नहीं दे रही है। हालांकि एनसीएलएटी ने रिलायंस रियल्टी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि लिक्विडेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

एनसीएलएटी के फैसले का महत्व

एनसीएलएटी के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि लिक्विडेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। यह फैसला उन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है जो लिक्विडेशन प्रक्रिया में शामिल हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *