ITR Forms : नई आयकर अधिनियम के तहत आईटीआर फॉर्म एफवाई28 से पहले होंगे जारी

ITR Forms नई दिल्ली:-  सरकार ने घोषणा की है कि नई आयकर अधिनियम 2025 के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 2027-28 वित्तीय वर्ष से पहले जारी किए जाएंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। चौधरी ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की आईटीआर फॉर्म सरलीकरण समिति कर विशेषज्ञों, संस्थागत निकायों और आयकर विभाग के क्षेत्रीय गठन के साथ व्यापक परामर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि आईटीआर फॉर्म 2025 अधिनियम के तहत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करेंगे जो 2026 के बजट के दौरान किए जाएंगे ।

नई आयकर अधिनियम, 2025, 21 अगस्त को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। यह अधिनियम मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और कर कानूनों को सरल बनाएगा जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा चौधरी ने कहा कि आयकर अधिनियम के तहत लागू सभी विभिन्न फॉर्म, जैसे कि टीडीएस तिमाही रिटर्न फॉर्म और आईटीआर फॉर्म, को फिर से तैयार किया जा रहा है और सिस्टम निदेशालय कर नीति प्रभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि फॉर्म को करदाता-मित्र बनाया जा सके।

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