Delhi AQI : खुले में कचरा जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, तंदूर में कोयले का इस्तेमाल बैन

Delhi AQI नई दिल्ली:- दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अब खुले में कचरा जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और तंदूर में कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को खुले में कचरा जलाने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “हम खुले में कचरा न जलाने की अपील करते हैं। आपका छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है”।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और सभी होटलों, रेस्तरां और खुले में खाने वाले स्थानों को इलेक्ट्रिक या गैस से चलने वाले तंदूर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रतिबंध वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी “खराब” श्रेणी में है, और सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें।

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