FSSAI Issues नई दिल्ली:- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ‘ओआरएस’ (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट) लेबल के दुरुपयोग पर 75 नोटिस जारी किए हैं। इनमें से दो निर्माता तेलंगाना से हैं जिन्हें चिह्नित किया गया है। एफएसएसएआई ने पाया है कि कुछ खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) ‘ओआरएस’ लेबल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उत्पाद है। ‘ओआरएस’ का उपयोग डायरिया और अन्य जल-जनित बीमारियों के इलाज में किया जाता है।
एफएसएसएआई के अनुसार ‘ओआरएस’ लेबल का दुरुपयोग करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है। एफएसएसएआई ने इन एफबीओ को नोटिस जारी कर उन्हें अपने उत्पादों को तुरंत बाजार से वापस लेने और ‘ओआरएस’ लेबल का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है। एफएसएसएआई के अध्यक्ष ने कहा, “हम ‘ओआरएस’ लेबल के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।”