Govt. to increase नई दिल्ली:- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है । गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में 50% रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। यह संशोधन अग्निवीरों को सीएपीएफ में भर्ती के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।
अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट दी गई है लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होगी जिसमें पहले चरण में नोडल बल द्वारा पूर्व-अग्निवीरों के लिए 50% रिक्तियों के लिए भर्ती की जाएगी और दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अन्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती की जाएगी यह निर्णय अग्निपथ योजना के विरोध के बाद लिया गया है जिसमें युवाओं ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए आयु में छूट और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की हैं।