Court Orders : अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी लॉबीस्ट की संपत्ति जब्त करने का आदेश

Court Orders दिल्ली:- जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक विशेष एनआईए अदालत ने अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी लॉबीस्ट गुलाम नबी शाह उर्फ डॉ फाई की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि शाह को 2020 में आतंकवाद से संबंधित एक मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था।

अदालत ने बडगाम के जिला कलेक्टर को वडवान गांव में स्थित 1 कनाल और 2 मरले जमीन और चट्टाबुघ गांव में स्थित 11 मरले जमीन को जब्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि संपत्ति को जब्त करने से पहले जिला कलेक्टर को राजस्व अधिकारियों की मदद से संपत्ति की पहचान और सीमांकन सुनिश्चित करना होगा गुलाम नबी शाह एक अमेरिकी नागरिक हैं और कश्मीरी मूल के हैं। वह जम्मू-कश्मीर के बैन किए गए संगठन जम्मत-ए-इस्लामी (जेआई) के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अमेरिका में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल की स्थापना की थी। 2011 में अमेरिकी सरकार ने कहा था कि कश्मीर अमेरिकन काउंसिल पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की एक फ्रंट ग्रुप है।

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