Kashmiri activist जम्मू-कश्मीर:- जम्मू-कश्मीर के बडगाम में स्थित एक विशेष एनआईए अदालत ने अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी कार्यकर्ता डॉ. सैयद गुलाम नबी फई की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। फई पर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध रखने का आरोप है फई जो वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं, को 2020 में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। अदालत ने पाया कि फई ने जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं किया और अपने खिलाफ जारी समन को नजरअंदाज किया ।
अदालत के आदेश के अनुसार, फई की बडगाम जिले के वडवान और चट्टाबुग गांवों में स्थित 1.5 कनाल से अधिक भूमि जब्त की जाएगी। अदालत ने बडगाम के जिला कलेक्टर को संपत्ति की पहचान करने और उसे जब्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है फई पर आरोप है कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी नीति को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान से 3.5 मिलियन डॉलर की राशि प्राप्त की थी। उन्हें 2011 में एफबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।