Aravalli hills case नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी मामले में नवंबर में गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। यह फैसला कोर्ट ने तब लिया जब कुछ पर्यावरणविदों और नागरिक संगठनों ने इस रिपोर्ट को लेकर चिंता जताई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर कुछ सिफारिशें की थीं जसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि इस मामले में और विचार-विमर्श की जरूरत है और इसलिए रिपोर्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करे जो इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे। यह कमेटी अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और उनकी सुरक्षा को लेकर सिफारिशें करेगी।
अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक रिपोर्ट स्वीकार की जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस फैसले के बाद पर्यावरणविदों और नागरिक संगठनों ने चिंता जताई थी कि इससे अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए इस मामले में और विचार-विमर्श की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में 21 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी।