SC Rejects दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित जांच पैनल को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोप लगाया था कि लोकसभा अध्यक्ष ने एकतरफा तरीके से जांच पैनल गठित किया है जो कि जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968 के प्रावधानों के विरुद्ध है।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच पैनल गठित करने में कोई गलती नहीं की है और न्यायमूर्ति वर्मा को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। बेंच ने कहा कि जांच पैनल की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी और सांसदों को यह तय करना होगा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाया जाए या नहीं न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप है कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर मार्च 2025 में आग लगने के बाद वहां से जला हुआ पैसा बरामद हुआ था। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने जांच पैनल गठित किया था जबकि राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।