Merchant Discount Rate: UPI पर 18% GST का क्या है नियम? पूरे पेमेंट पर नहीं, सिर्फ MDR पर लगेगा टैक्स

Merchant Discount Rate UPI भुगतान पर GST को लेकर क्या है नया नियम?

Merchant Discount Rate (नई दिल्ली): UPI भुगतान को लेकर इन दिनों 18 प्रतिशत GST की चर्चा हो रही है। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब UPI से 2,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने पर पूरी रकम पर 18 प्रतिशत GST देना होगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है। GST पूरी भुगतान राशि पर नहीं, बल्कि पात्र लेनदेन पर लगने वाले Merchant Discount Rate यानी MDR पर लागू होगा।

नए ढांचे के तहत 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ चुनिंदा मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR लागू होगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी UPI लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा और व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।

Merchant Discount Rate: 18% GST पूरे अमाउंट पर नहीं

मान लीजिए किसी पात्र UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यापारी को 10,000 रुपये का भुगतान करता है तो 0.4 प्रतिशत के हिसाब से MDR 40 रुपये होगा। 18 प्रतिशत GST इस 40 रुपये पर लगेगा, जो 7.20 रुपये होगा।

यानी 10,000 रुपये के पूरे भुगतान पर 18 प्रतिशत GST यानी 1,800 रुपये का टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स केवल लागू MDR पर ही होगा।

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Merchant Discount Rate: किन UPI भुगतानों पर MDR नहीं लगेगा?

सरकार के अनुसार सभी P2P UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। इसके अलावा 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान भी MDR से बाहर रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी शून्य-MDR की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार के मुताबिक करीब 96 प्रतिशत P2M UPI लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

छोटे मर्चेंट, जिनकी UPI के जरिए प्राप्ति निर्धारित सीमा के भीतर है, उन्हें भी मौजूदा शून्य-MDR व्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स पर अतिरिक्त भुगतान लागत का बोझ न डालना है।

Merchant Discount Rate: व्यापारी के लिए कैसे समझें MDR और GST?

MDR वास्तव में भुगतान को प्रोसेस करने से जुड़ा शुल्क है। यह सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स नहीं है। नए ढांचे में पात्र मर्चेंट लेनदेन पर MDR की दर लागू होगी और उस MDR पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा।

कुछ श्रेणियों के लेनदेन में MDR अलग हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सामान्य पात्र लेनदेन में MDR 0.4 प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि कुछ श्रेणियों के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया गया है।

 Merchant Discount Rate: GST रजिस्टर्ड कारोबारियों को मिल सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट

GST व्यवस्था के तहत पंजीकृत कारोबारियों के लिए MDR पर चुकाए गए GST को निर्धारित शर्तों के तहत Input Tax Credit (ITC) के रूप में लेने का प्रावधान हो सकता है। हालांकि, बिना GST पंजीकरण वाले छोटे कारोबारियों के लिए स्थिति अलग हो सकती है। इस मुद्दे पर आगे GST काउंसिल के स्तर पर भी विचार संभव है।

इसलिए आम UPI यूजर के लिए फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि UPI से पैसे भेजने पर पूरी रकम पर 18 प्रतिशत GST नहीं लगाया जाएगा। नया शुल्क ढांचा मुख्य रूप से पात्र मर्चेंट लेनदेन में MDR और उस पर लागू GST से संबंधित है।

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