5 yr jail कर्नाटक:- कर्नाटक सरकार ने ऑनर किलिंग के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने एक नया बिल पेश करने की तैयारी की है जिसमें ऑनर किलिंग के लिए 5 साल की जेल और अंतरजातीय विवाह करने वालों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी। इस बिल का नाम “कर्नाटक फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज एंड प्रीवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन (एवा नम्मावा एवा नम्मावा) बिल, 2026” है इस बिल के तहत ऑनर किलिंग के लिए 5 साल की जेल और अंतरजातीय विवाह करने वालों को धमकी देने या परेशान करने वालों के लिए 3-5 साल की जेल की सजा होगी। इसके अलावा, सरकार अंतरजातीय विवाह करने वालों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करेगी और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने कहा है कि यह बिल अंतरजातीय विवाह करने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए है और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या समाज के दबाव में आकर अपने जीवनसाथी का चयन न कर सके। उन्होंने कहा कि यह बिल कर्नाटक में सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करेगा इस बिल के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को जिला मजिस्ट्रेट के पास एक घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें वे अपने विवाह की जानकारी देंगे। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट पुलिस को सूचित करेंगे और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे।