पणजी: गोवा सरकार ने कैसीनो संचालन को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कैसीनो के गेमिंग क्षेत्र (Gaming Area) में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य नाबालिगों और कम उम्र के युवाओं को जुए की गतिविधियों से दूर रखना तथा कैसीनो संचालन में अधिक अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सभी लाइसेंसधारी कैसीनो संचालकों को आयु सत्यापन (Age Verification) की सख्त व्यवस्था लागू करनी होगी। यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा, सरकार ने समुद्र तट के पास संचालित कैसीनो जहाजों (Offshore Casino Vessels) के लाइसेंस शुल्क के भुगतान से जुड़े नियम भी कड़े कर दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार, लाइसेंस शुल्क का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
गोवा भारत का प्रमुख कैसीनो पर्यटन केंद्र माना जाता है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य कैसीनो उद्योग को अधिक जिम्मेदार, पारदर्शी और नियामकीय ढांचे के अनुरूप बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आयु सीमा को सख्ती से लागू करने और लाइसेंस नियमों को मजबूत करने से कैसीनो उद्योग में बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इससे पर्यटन और कारोबार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।