Ramesh Mhatre Bail Case :- डोंबिवली में डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत देते हुए रमेश म्हात्रे पर कड़ी शर्तें लगाई हैं और उन्हें आरोपपत्र दाखिल होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई और गवाहों पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े, इसलिए यह शर्त लगाई गई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो और ट्रायल को जल्द पूरा किया जाए।
यह मामला डोंबिवली के एक नगर निगम अस्पताल में डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। घटना के बाद डॉक्टरों के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की सुनवाई जारी रहेगी और आरोपों का अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है।