SC entrusts : डिजिटल अरेस्ट मामलों में सीबीआई जांच का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

SC entrusts नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है। यह फैसला देश के शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई में दिया, जिसमें कहा गया कि सीबीआई को इन मामलों की जांच के लिए राज्य सरकारों की सहमति लेनी होगी। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते हैं और उनसे पैसे की मांग करते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अपराध देश के नागरिकों के लिए बड़ा खतरा है और इसकी जांच के लिए सीबीआई को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह इन मामलों की जांच में तेजी लाए और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से भी कहा है कि वह साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करे  इस फैसले का स्वागत करते हुए कई विशेषज्ञों ने कहा है कि यह देश में साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि इस फैसले का दुरुपयोग भी हो सकता है इसलिए इसे सावधानी से लागू करना होगा।

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