Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

(नई दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी कथित ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है, जिसमें मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस

13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा और इस बीच निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

यह आदेश फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रोकता है। इसे मामले के अंतिम निपटारे या आरोपों पर अंतिम फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

Rahul Gandhi Defamation Case: क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से प्रधानमंत्री के साथ-साथ भाजपा और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

मजिस्ट्रेट अदालत ने वर्ष 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की थी

8 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने समन और मानहानि मामले की कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई कि उनकी टिप्पणी में किसी राजनीतिक दल का स्पष्ट नाम नहीं लिया गया था और शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर सकता कि टिप्पणी सीधे तौर पर उसके खिलाफ थी। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता का दावा है कि टिप्पणी का प्रभाव प्रधानमंत्री के साथ भाजपा और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा पर भी पड़ा।

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Rahul Gandhi Defamation Case: अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट में इस मामले की आगे की कार्यवाही फिलहाल रुकी रहेगी। याचिका पर अगली सुनवाई में अदालत पक्षों की दलीलों और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगी।

मामले का अंतिम परिणाम सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई और उसके निर्णय पर निर्भर करेगा।

सोर्स: ANI (Asian News International)

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