दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय सीमा; 9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर सीमित समय के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल 7 और 8 नवंबर 2026 के लिए होगी। इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर बहाल हो जाएगा।

पटाखे जलाने का समय किया गया निर्धारित

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को केवल दो निर्धारित समयावधियों में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।

  • सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक
  • शाम: रात 8 बजे से 10 बजे तक

निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

अस्पताल और स्कूलों के आसपास प्रतिबंध

अदालत ने संवेदनशील स्थानों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है।

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। इन क्षेत्रों को ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित करने और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।

केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बाजार में केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही अनुमति होगी। बेरियम युक्त पटाखों और प्रमाणित नहीं किए गए पारंपरिक पटाखों पर रोक रहेगी।

इसके अलावा पटाखों की लड़ियां यानी लड़ी और माला जैसे पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति नहीं होगी। उत्पादों की पहचान और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए QR कोड संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।

9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध

अदालत ने साफ कर दिया है कि 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध दोबारा प्रभावी हो जाएगा। प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन सुनिश्चित करें और अवैध पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल को रोकने के लिए निगरानी रखें।

प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण और त्योहार मनाने की परंपरा के बीच संतुलन बनाने का मुद्दा था। अदालत ने सीमित अवधि और सख्त शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है।

निष्कर्ष: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति सामान्य छूट नहीं है। यह केवल 7 और 8 नवंबर के लिए निर्धारित समय और शर्तों के तहत लागू होगी। नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा और वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को ध्यान में रखना होगा।

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