नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए नियमों में अहम बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी है। अब जिन उपभोक्ताओं ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन ले लिया है, वे भविष्य में जरूरत पड़ने पर दोबारा एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने ‘ट्रांसफर वाउचर’ की नई व्यवस्था लागू की है।
पहले जारी नियमों के तहत PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अपना घरेलू LPG कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य था। लेकिन संशोधित नियमों के अनुसार, उपभोक्ता PNG कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर या तो अपना LPG कनेक्शन समाप्त करा सकते हैं या फिर ट्रांसफर वाउचर लेकर भविष्य में गैर-PNG क्षेत्र में दोबारा LPG कनेक्शन बहाल कराने का विकल्प सुरक्षित रख सकते हैं।
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था विशेष रूप से स्थानांतरण वाले कर्मचारियों, किरायेदारों, छात्रों और उन परिवारों के लिए लाभकारी होगी, जो समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं को नया LPG कनेक्शन लेने की पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं करनी पड़ेगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और लचीलापन प्रदान करना है। साथ ही, जहां PNG उपलब्ध है वहां उसके उपयोग को बढ़ावा देना और LPG की उपलब्धता का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।