Ram Mandir Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में बड़ा झटका, जमानत नहीं मिली तो क्या उगलेंगे राज?

Ram Mandir Theft Case (अयोध्या):-  राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोपियों को लगातार कोर्ट से झटका मिल रहा है। इस बहुचर्चित मामले में तीन और आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त हो गई है।

जिला अदालत ने अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय और लवकुश मिश्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले भी इस मामले में कई आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं।

Ram Mandir Theft Case: क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की राशि में हेराफेरी की गई थी। मंदिर के कुछ कर्मचारियों और बाहर के लोगों ने मिलकर यह साजिश रची थी। मामले का खुलासा होने के बाद ट्रस्ट की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में मुख्य आरोपी टिन्नू यादव समेत कई लोगों को जेल भेजा गया है।

Ram Mandir Theft Case: टिन्नू यादव की अपील पर आज सुनवाई

वहीं इस केस के एक अन्य आरोपी टिन्नू यादव की जमानत अपील पर आज सुनवाई होनी है। टिन्नू की जमानत पहले ही निचली अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उसने सत्र न्यायालय में अपील दायर की है। आज उसकी अपील पर फैसला आ सकता है।

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पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह है जो लंबे समय से चढ़ावे की राशि में से कुछ हिस्सा चोरी कर रहा था। जांच में कई अहम सबूत भी मिले हैं।

कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि मामला धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है, इसलिए आरोपियों को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।

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