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चेक बाउंस मामले में दोषमुक्त
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जालौन में तीन लाख के चेक बाउंस मामले में रामनारायण दोषमुक्त, अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
न्यूज कंटेंट:
Jalaun News (जालौन): तीन लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़े मामले में स्थानीय न्यायालय ने अभियुक्त रामनारायण को दोषमुक्त कर दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन जालौन जावेद खान की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर यह फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल रहा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जालौन के मोहल्ला भवानीराम निवासी मटर व्यापारी अरुण कुमार निरंजन ने 2 मार्च 2019 को तीन लाख रुपये के चेक बाउंस से संबंधित मामला न्यायालय में दायर किया था। मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली। इस दौरान वादी और अभियुक्त पक्ष की ओर से अपने-अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य और कानूनी दलीलें पेश की गईं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दलीलों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अभियुक्त रामनारायण को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
रामनारायण मिर्जापुर जनपद के पाहो गांव के निवासी बताए गए हैं। अदालत के फैसले के बाद उनके अधिवक्ताओं और समर्थकों ने राहत व्यक्त की।
Jalaun News: बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने की पैरवी
अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार गुप्ता और अभिषेक श्रीवास्तव ने मामले में पैरवी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से कानूनी दलीलें और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए।
फैसला आने के बाद कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के बीच चर्चा रही। अधिवक्ता साथियों ने बचाव पक्ष की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को बधाई दी।
Jalaun News: लंबे समय बाद आया फैसला
यह मामला वर्ष 2019 में न्यायालय पहुंचा था और इसके बाद इसकी सुनवाई चलती रही। करीब सात वर्ष बाद अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाया।
अदालत के आदेश के बाद मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर दिया गया है|