GST Refund: GST Council में बड़े बदलावों की तैयारी, अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाने और तेज रिफंड पर हो सकता है फैसला

GST Refund (नई दिल्ली): Goods and Services Tax यानी GST व्यवस्था में अगले चरण के बड़े सुधारों पर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच मंथन तेज हो गया है। 7 अक्टूबर को होने वाली GST Council की बैठक में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को खत्म करने, आपराधिक अभियोजन की सीमा बढ़ाने और कारोबारियों के लिए रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। ये बदलाव Next-Generation GST reforms का हिस्सा बताए जा रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की मौजूदा शक्ति से जुड़ा है। वर्तमान व्यवस्था में CGST Act की धारा 69 के तहत निर्धारित गंभीर अपराधों के मामलों में कमिश्नर की अनुमति से गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सकती है। प्रस्तावित बदलाव के तहत GST अधिकारी खुद गिरफ्तारी अधिकृत नहीं कर सकेंगे और ऐसी कार्रवाई के लिए न्यायिक अनुमति की व्यवस्था लाई जा सकती है।

इसके साथ ही GST से जुड़े मामलों में आपराधिक अभियोजन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक इसे मौजूदा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा सकता है। इसका उद्देश्य गंभीर टैक्स चोरी और धोखाधड़ी जैसे मामलों पर आपराधिक कार्रवाई को केंद्रित करना है, जबकि सामान्य टैक्स विवादों को टैक्स रिकवरी, ब्याज और जुर्माने जैसी प्रक्रियाओं के जरिए निपटाया जा सके।

GST Refund: GST Council की बैठक में रिफंड प्रक्रिया को तेज करने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रस्तावित व्यवस्था में जोखिम-आधारित जांच के आधार पर पात्र कारोबारियों के रिफंड और अन्य प्रक्रियाओं को अधिक स्वचालित बनाने पर जोर दिया जा सकता है। कुछ प्रस्तावों के तहत रिफंड या रजिस्ट्रेशन आवेदन पर निर्धारित समय में जवाब देने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से जुड़े नियमों को आसान बनाने की मांग पर भी विचार होने की संभावना है। कारोबारियों की ओर से लंबे समय से कुछ व्यावसायिक खर्चों पर ITC संबंधी प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की जाती रही है। वहीं inverted duty structure के कारण जमा होने वाले ITC के रिफंड से जुड़े मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।

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GST Refund: ई-वे बिल की जांच व्यवस्था को भी सरल बनाने पर चर्चा हो सकती है। प्रस्तावों में सामान्य परिस्थितियों में ट्रांजिट राज्यों की ओर से होने वाली जांच को सीमित करने और विशेष खुफिया जानकारी मिलने पर कार्रवाई को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य माल परिवहन में अनावश्यक रुकावट कम करना बताया जा रहा है।

हालांकि, ये सभी बदलाव अभी प्रस्तावित हैं। अंतिम निर्णय GST Council की चर्चा और सहमति के बाद ही होगा। यदि कानूनी प्रावधानों में बदलाव की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए संबंधित विधायी संशोधन भी आवश्यक होंगे।

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