Meta Child Safety Case :- अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा (Meta) पर बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने तथा सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन न करने के मामले में 567 मिलियन डॉलर (करीब ₹4,900 करोड़) का भारी जुर्माना लगाया है। अदालत ने कंपनी को नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कई अहम सुधार लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।
अदालत ने माना कि मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को हानिकारक सामग्री और लत पैदा करने वाले फीचर्स से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने में विफल रहे। फैसले के तहत कंपनी को किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए एक विशेष फंड में राशि जमा करनी होगी और अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना होगा।
इस मामले में इससे पहले भी जूरी मेटा पर 375 मिलियन डॉलर का नागरिक जुर्माना लगा चुकी थी। नए आदेश के बाद कंपनी पर कुल वित्तीय दायित्व 942 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अदालत ने आयु सत्यापन (Age Verification) को बेहतर बनाने, कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने और प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स में बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं।
मेटा ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा है कि कंपनी किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए लगातार नए फीचर्स लागू कर रही है और वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। इस फैसले को सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम माना जा रहा है।