1 October Rules Change: 1 अक्टूबर से बदल गए कई जरूरी नियम, LPG, SBI ATM और टैक्स से लेकर रेलवे तक पर असर; UPI में भी बदलाव

1 October Rules Change (नई दिल्ली): अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों के बैंकिंग, LPG, टैक्स, पेंशन और रेलवे से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें SBI ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा, LPG सब्सिडी के लिए आधार-बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, NPS के चार्ज, बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों की जानकारी और टैक्स ऑडिट की डेडलाइन जैसे बदलाव शामिल हैं। वहीं UPI से जुड़ा नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन

1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। जिन ग्राहकों ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा इसे कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑथेंटिकेशन डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी या संबंधित तेल कंपनी के ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।

1 October Rules Change: SBI ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा बदली

SBI के कुछ सैलरी पैकेज अकाउंट ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं। वहीं Basic Savings Bank Deposit Account में महीने में चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी, जिसके बाद निर्धारित शुल्क और GST लागू होगा।

टैक्स ऑडिट की डेडलाइन बढ़ी

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। वहीं संबंधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

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1 October Rules Change: UPI पर 15 अक्टूबर से नया MDR ढांचा

UPI को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 1 अक्टूबर से नहीं बल्कि 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। ₹2,000 से अधिक के कुछ Person-to-Merchant यानी P2M लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के ऐसे लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन होगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR सीधे ग्राहक से वसूलने वाला शुल्क नहीं है। सरकार के अनुसार Person-to-Person यानी P2P भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। ₹2,000 तक के पात्र मर्चेंट भुगतान और कुछ छोटे व्यापारियों के लेनदेन भी इस शुल्क से बाहर रहेंगे।

रेलवे में टिकट के साथ मूल पहचान पत्र जरूरी

सेंट्रल रेलवे ने 1 से 31 अक्टूबर तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान की घोषणा की है। अभियान के दौरान यात्रियों को टिकट के साथ अपना मूल पहचान पत्र रखने की सलाह/व्यवस्था लागू होगी। रेलवे का जोर टिकट और यात्री की पहचान के मिलान पर रहेगा।

1 October Rules Change: NPS और अन्य वित्तीय नियमों में बदलाव

अक्टूबर से National Pension System यानी NPS के Point of Presence यानी PoP से जुड़े शुल्क ढांचे में भी बदलाव लागू होगा। इसके अलावा बड़े यानी बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों को लेकर बैंकों को कामकाजी दिनों में अपनी वेबसाइट पर निर्धारित समय तक जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

अक्टूबर में लागू होने वाले इन बदलावों का असर अलग-अलग वर्ग के लोगों पर अलग तरीके से पड़ेगा। इसलिए बैंकिंग, LPG सब्सिडी, टैक्स, NPS या रेलवे से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए संबंधित संस्थान की आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी है।

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